दो साल पहले STF कस्टडी में हुई थी मौत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए न्यायिक जांच के आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की हिरासत में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर एंटीमार्टम चोटें मिलने और परिवार द्वारा टॉर्चर के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद उठाया है. हाईकोर्ट ने साफ किया कि सीआरपीसी की धारा 176(1-A) के तहत हिरासत में हुई मौत पर मजिस्ट्रेट जांच अनिवार्य है. अदालत ने प्रतापगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निर्देश दिया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) से 6 सप्ताह के भीतर जांच पूरी करें.