गैरकानूनी हिरासत पर हाई कोर्ट सख्त, 4 फरियादियों को थानेदार की सैलरी से मुआवजा देने का आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैरकानूनी हिरासत के देवरिया के एक मामले में सख्त आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में 3 याचिकाकर्ताओं को 20-20 हजार और एक याचिका कर्ता को 5 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा एसएचओ की सैलरी से दिया जाना है। पुलिस थाने की CCTV रिकॉर्डिंग नहीं पेश कर पाई थी।