लखनऊ अग्निकांड इमारत गिराने की होगी रिकवरी, 26.14 लाख वसूलेगा LDA
<p style=”text-align: justify;”><a title=”लखनऊ” href=”https://www.abplive.com/topic/lucknow” data-type=”interlinkingkeywords”>लखनऊ</a> के अलीगंज में जिस अवैध बिल्डिंग में अग्निकांड हुआ था, उसके ध्वस्तीकरण में हुए खर्च का शुल्क एलडीए सम्बंधित भवन स्वामी से वसूलेगा. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर अभियंत्रण, विद्युत यांत्रिक, सुरक्षा एवं जनसम्पर्क अनुभाग ने ध्वस्तीकरण का शुल्क 26 लाख 14 हजार 212 रूपये निर्धारित किया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>एलडीए अब इस मामले में आरोपी भवन स्वामी को रिकवरी नोटिस भेजकर इस रकम की वसूली की जाएगी. </p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि इमारत के मालिक वीरेन्द्र शुक्ला, सुरेन्द्र शुक्ला व अन्य द्वारा अलीगंज के सेक्टर-डी में अवैध रूप से व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया गया था. जिसमें आग लगने की वजह से जनहानि हुई. इस अवैध निर्माण के ख़िलाफ़ कोर्ट के ध्वस्तीकरण के आदेश पर 25 जुलाई, 2026 को अवैध भवन में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गयी थी. </p>
<p style=”text-align: justify;”><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/wMOgB4vbgYE?si=6KSDHeV_BKdYX7xw” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<h3 style=”text-align: justify;”>ध्वस्तीकरण में खर्च हुए पैसे वसूलेगा LDA</h3>
<p style=”text-align: justify;”>जोनल अधिकारी ने बताया कि ध्वस्तीकरण व मलबा हटाने में जेसीबी, पुकलैंड, ड्रिल मशीन, डम्पर समेत अन्य मशीनरी व श्रमिक लगाये गये थे. साथ ही सुरक्षा व अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं में हुआ समस्त व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किया गया था. नियमानुसार ध्वस्तीकरण में हुए खर्च की वसूली भवन स्वामी से लिए जाने के निर्देश दिये गये थे. जिसके अनुपालन में ध्वस्तीकरण में हुए सभी प्रकार के व्यय की गणना करायी गई, जोकि 26,14,212 रुपये निर्धारित हुई है. </p>
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<h3 style=”text-align: justify;”>भवन स्वामी को भेजा जाएगा रिकवरी नोटिस </h3>
<p style=”text-align: justify;”>जोनल अधिकारी ने बताया कि नियम विरुद्ध किए गये निर्माण कार्य के ध्वस्तीकरण का खर्च संबधित पक्ष से वसूलने की नीति पहले से लागू है. इसका उल्लेख ध्वस्तीकरण आदेश के तहत स्थल पर चस्पा की गई नोटिस में भी किया गया था. इसी के आधार पर आरोपी भवन स्वामी को रिकवरी नोटिस भेजकर उक्त धनराशि की वसूली की जाएगी. एलडीए ने साफ कर दिया है कि अगर भवन स्वामी ध्वस्तीकरण में खर्च हुई राशि नहीं दी गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है. </p>
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