UP के घर खरीदारों को बड़ी राहत! ज्यादा GST वसूलने पर मिलेगा रिफंड, जानिए पूरा नियम
<p style="text-align: justify;">उत्तर प्रदेश में नया घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि अब यूपी रेरा ने घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है. प्रमोटर द्वारा तय दर से ज्यादा GST वसूले जाने पर पात्र खरीदार रिफंड का दावा कर सकेंगे. इसके लिए GST पोर्टल पर FORM GST RFD-01 के जरिए आवेदन करना होगा.</p>
<p style="text-align: justify;">अनुबंध या आवंटन रद्द होने की तारीख से 2 साल के भीतर रिफंड का दावा किया जा सकेगा. हालांकि, 1,000 से कम GST राशि का रिफंड नहीं मिलेगा. यूपी रेरा ने सभी प्रमोटर्स को निर्धारित GST दरों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.</p>
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<p style="text-align: justify;">इससे पहले प्रमोटर कांटेक्ट खत्म होने या आवंटन निरस्त होने पर फ्लैट या भूखंड की राशि लौटाते आ रहे थे.उसी भूखंड या फ्लैट को दोबारा बेचने पर फिर GST वसूल करते रहे हैं. यूपी रेरा के पास ऐसी शिकायतें आयीं, जिनमें आवंटियों से निर्धारित दर से अधिक GST वसूली गयी. जबकि इस संबंध में 8 जनवरी 2025 को आदेश जारी हो चुका था, बावजूद इसके मनमाने जारी रही.</p>
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<h3 style="text-align: justify;">खरीदारों के लिए फैसला लिया गया </h3>
<p style="text-align: justify;">यूपी रेरा ने घर खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए फिर आवंटियों से अधिक वसूली गयी GST रिफंड की प्रक्रिया स्पष्ट की है. इसके लिए अनरजिस्टर्ड आवंटी को पहले पैन के आधार पर GST पोर्टल पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड परसन श्रेणी में फॉर्म GST रिफंड 01 में आवेदन करना होगा.</p>
<p style="text-align: justify;">आवदेन करते समाया भुगतान के प्रमाण पत्र, जरुरी दस्तावेज के साथ ही प्रमोटर दवात जारी आवश्यक प्रमाण पत्र लगाने होंगे. आवदेन और प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बाद जांच कर पात्रता के आधार पर रिफंड अप्रूव होगा.</p>
<h3 style="text-align: justify;">दो वर्ष के भीतर किया जा सकेगा दावा </h3>
<p style="text-align: justify;">GST रिफंड के लिए उन्हीं मामलों को आवंटी को लाना होगा, जहां क्रेडिट नोट जारी करने की तय समय-सीमा समाप्त हो चुकी हो. ऐसे मामलों में अनुबंध निरस्तीकरण या समाप्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर रिफंड का दावा किया जा सकता है. इसके साथ ही एक चीज और स्पष्ट की गयी है कि एक हजार रुपए से कम GST राशि का रिफंड स्वीकार नहीं होगा.</p>
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