Husband-Wife: पत्नी को झगड़े में 'बांझ' कहना क्रूरता नहीं – इलाहाबाद हाईकोर्ट, 498A का केस किया रद्द
Husband and Wife Fight: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंड वैवाहिक विवादों पर बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने साफ किया है कि पति-पत्नी के बीच आपसी झगड़े या संतान न होने पर पत्नी को ‘बांझ’ (निसंतान) कहना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498-ए के तहत ‘क्रूरता’ का अपराध नहीं माना जा सकता. यह कानूनी रूप से क्रूरता या शांति भंग करने के अपराध के दायरे में नहीं आती.