National हाईकोर्ट : बच्चे की मर्जी ही नहीं, उसका उज्ज्वल भविष्य और कल्याण सर्वोपरि, कोर्ट ने की टिप्पणी By August 23, 2026 1 Min Read 0 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अभिरक्षा तय करते समय बच्चे की इच्छा ही एकमात्र आधार नहीं हो सकती, उसका सर्वोत्तम कल्याण, सुरक्षा, शिक्षा और बेहतर भविष्य भी सर्वोपरि होता है। Source