SC/ST एक्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो टूक, बिना नीयत के सिर्फ जातिसूचक शब्द कहना अपराध नहीं
Allahabad High Court News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ-साफ कहा है कि जब तक किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित या नीचा दिखाने के स्पष्ट इरादे या ज्ञान के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया गया हो. तब तक इस कानून के तहत मामला नहीं बनता है.