लखनऊ अग्निकांड वाली बिल्डिंग को गिराने का आदेश, LDA कोर्ट ने दी मंजूरी; 15 लोगों की हुई थी मौत
<p style="text-align: justify;">उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-डी में 22 जून को हुए भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की मौत वाली इमारत को गिराने का रास्ता साफ हो गया है. <a title="लखनऊ" href="https://www.abplive.com/topic/lucknow" data-type="interlinkingkeywords">लखनऊ</a> विकास प्राधिकरण (एलडीए) की विहित प्राधिकारी कोर्ट ने भवन को स्वीकृत मानचित्र के विपरीत और नियमों के खिलाफ निर्मित मानते हुए उसके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है.</p>
<p style="text-align: justify;">एलडीए की जांच में पाया गया कि भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के विपरीत किया गया था. वहीं, एसआईटी जांच में भी कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. जांच के अनुसार भवन में फायर एग्जिट की जगह लिफ्ट बनाई गई थी, निर्धारित क्षमता से अधिक बिजली का लोड लिया गया था और अग्नि सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया गया था.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>मालिक निर्माण ध्वस्त नहीं करता है तो LDA करेगा कार्रवाई</strong></p>
<p style="text-align: justify;">एलडीए ने भवन स्वामी को आदेश का पालन करते हुए 15 दिनों के भीतर स्वयं भवन ध्वस्त करने का निर्देश दिया है. प्राधिकरण के अनुसार, यह समयावधि नियमावली के तहत अनिवार्य प्रावधान के अनुसार दी गई है. यदि तय समय में भवन मालिक स्वयं निर्माण नहीं हटाता है, तो एलडीए अपने स्तर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा और उसका पूरा खर्च भवन स्वामी से वसूलेगा.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>लखनऊ के आग हादसे ने 15 परिवारों के उजाड़ दी थी जिंदगी </strong></p>
<p style="text-align: justify;">22 जून 2026 को लखनऊ के अलीगंज में हुए इस भीषण हादसे ने 15 परिवारों के जिंदगी उजाड़ दी थी. यह आग इतनी तेजी से फैली थी कि इमारत में मौजूद कई लोग अंदर फंस गए. दमकल की कई गाड़ियों और राहत-बचाव टीमों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी थी. इस हादसे के बाद गठित एसआईटी और एलडीए की जांच में कई गंभीर अनियमितताएं मिलीं, जिसमें भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के विपरीत पाया गया था.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #e03e2d;"><strong><a style="color: #e03e2d;" href="https://www.abplive.com/states/up-uk/firozabad-death-penalty-youth-killed-an-innocent-18-month-old-child-by-slamming-ann-3157942">एकतरफा प्यार में डेढ़ साल के मासूम को पटककर मारने वाले दरिंदे को फांसी, महज 40 दिन में आया फैसला</a></strong></span></p>