प्रयागराज : चीनी मिल को उनकी अनुमानित जरूरत के मुताबिक आवंटित हो गन्ना, कम आपूर्ति पर हाईकोर्ट सख्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चीनी मिलों को गन्ने के आवंटन में भेदभाव पर कड़ा रुख अपनाया है। कहा है कि मिल को उसकी अनुमानित जरूरत के अनुरूप गन्ना आवंटित किया जाना चाहिए, ताकि उनका निरंतर संचालन होता रहे।