किन अधिकारियों के समय में बनी अवैध कॉलोनी? हाईकोर्ट ने कहा, उजागर करें नाम
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, सचिव और प्रवर्तन जोन-4 के प्रभारी अधिकारी को नोटिस जारी कर पूछा है कि कानपुर नगर के गंगापुर, मौजा देहली सुजानपुर स्थित नेहरू स्मारक सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड की कॉलोनी अवैध है, तो वह स्वीकृत ले-आउट प्लान के बगैर कैसे बन गई।