National प्रयागराज : 21 साल बाद देरी माफी के पर्याप्त कारण के बिना रद्द नहीं होगी तलाक की डिक्री By September 9, 2026 1 Min Read 0 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एकपक्षीय तलाक की डिक्री को 21 साल बाद चुनौती देने पर केवल आवेदन दाखिल कर देने से देरी स्वत: माफ नहीं मानी जा सकती। Source