हाईकोर्ट : अनुकंपा नौकरी को मनमाने ढंग से नहीं छीन सकते, एक माह के नोटिस की शर्त पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए जारी नियुक्ति पत्र में कर्मचारी को एक माह के नोटिस पर बिना कारण हटाने की शर्त को गलत ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि मृतक आश्रित नियमों के तहत की जाने वाली नियुक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध होती है।