अधिनियम के तहत जैविक पिता नाजायज बेटे को ले सकता है गोद, दत्तक ग्रहण से जुड़ी दूसरी अपील पर हाईकोर्ट का फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ‘हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956’ के तहत किसी हिंदू पुरुष को अपने ही नाजायज़ बेटे को गोद लेने से इसलिए नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वह बच्चे का जैविक पिता है।