'दवा के नाम पर नशे का धंधा बर्दाश्त नहीं', कोडीन कफ सीरप के मुख्य सरगनाओं की जमानत खारिज, 57 को राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित कोडीन कफ सीरप मामले में अहम फैसला सुनाते हुए 57 आरोपियों को नियमित जमानत दे दी है. वहीं, दवा की आड़ में अवैध तस्करी और शेल फर्मों के जरिए सिंडिकेट चलाने वाले मुख्य माफिया भोला प्रसाद, विभोर राणा और अंकुश सिंह समेत 17 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चिकित्सीय उपयोग से इतर नशे और तस्करी के उद्देश्य से सीरप बेचना एनडीपीएस एक्ट के तहत गंभीर अपराध है.