National High Court : : मुआवजा खैरात या दया की भीख नहीं, कानूनी अधिकार है By August 24, 2026 1 Min Read 0 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया। कहा कि सड़क हादसे के मामलों में मुआवजा कोई खैरात या दया की भीख नहीं, कानूनी अधिकारों के तहत मिलने वाली न्यायसंगत क्षतिपूर्ति है। Source