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टिकट नहीं तो क्या हुआ मुआवजा देना पड़ेगा, ट्रेन से गिरे शख्स पर हाईकोर्ट का फैसला

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August 18, 2026 1 Min Read
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Lucknow Latest News: ट्रेन हादसे में यात्री की मौत के बाद उसके पास टिकट न मिलने को लेकर मुआवजा रोकना रेलवे को भारी पड़ गया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ टिकट बरामद न होने के आधार पर मुआवजे का दावा खारिज नहीं किया जा सकता. 2011 में ट्रेन से गिरकर हुई शिव नारायण सिंह की मौत के मामले में कोर्ट ने उनकी पत्नी को 8 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.

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