कैबिनेट मंत्री के पत्र से अपराध के आवश्यक तत्व साबित नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की मुकदमा दर्ज कराने की याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री की ओर से लिखा गया 16 जुलाई 2024 का पत्र महज एक प्रार्थना पत्र को संबंधित विभाग को कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए अग्रसारित करने वाला था। इसमें जांच में हस्तक्षेप या उसे बाधित करने का कोई सकारात्मक अथवा अवैध निर्देश नहीं था।