समय से पहले रिहाई की शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता, हाईकोर्ट की टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को दोषी की सजा में छूट देने अथवा समय पूर्व रिहाई की शक्ति प्राप्त है, लेकिन इस संवैधानिक शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता।